आरटीई के तहत निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन 1 मार्च से

आरटीई के तहत निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन 1 मार्च से-

बिलासपुर, 2 जनवरी 2025/लोक शिक्षण संचालनालय के निर्देशानुसार बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सत्र 2025-26 के लिए प्राईवेट स्कूलों में 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों के माध्यम से बच्चों को निःशुल्क प्रवेश दिया जायेगा। प्रवेश के लिए आरटीई डॉट सीजी डॉट इन (RTE.cg.nic.in) पोर्टल में ऑनलाईन आवेदन कर सकते है।
विद्यार्थियों के लिए प्रथम चरण में स्कूल प्रोफाईल अपडेट 10 जनवरी से 30 जनवरी, जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रोफाईल का सत्यापन 15 जनवरी से 31 जनवरी, हैबिटेशन की मैपिंग एवं दर्ज संख्या की प्रविष्टि 1 फरवरी से 28 फरवरी, विद्यार्थियों का पंजीयन 1 मार्च से 31 मार्च, नोडल अधिकारियों के द्वारा दस्तावेजों की जांच 17 मार्च से 25 अप्रैल, लॉटरी का आबंटन 1 मई से 2 मई तक एवं स्कूल दाखिला 5 मई से 30 मई तक किया जाएगा। द्वितीय चरण में नवीन स्कूल पंजीयन, दर्ज संख्या प्रविष्ट एवं जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन 2 जून से 16 जून, विद्यार्थियों का पंजीयन 20 जून से 30 जून, नोडल अधिकारियों के द्वारा दस्तावेजों की जांच 1 जुलाई से 8 जुलाई, लॉटरी का आबंटन 14 जुलाई से 15 जुलाई तक एवं स्कूल दाखिला 18 जुलाई से 31 जुलाई तक किया जाएगा। वर्ष 2024-25 हेतु ऑनलाईन दावा प्रक्रिया 1 अगस्त से 30 अगस्त तक की जाएगी।

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प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेज विद्यार्थी का जन्म प्रमाण पत्र, अभिभावक का पता और पहचान पत्र, बी.पी.एल. सर्वे सूची वर्ष 2002-03 या वर्ष 2007-08 या सामाजिक एवं आर्थिक जातिगत जनगणना सर्वेसूची 2011 में नाम हो, जाति प्रमाण पत्र, अगर मानसिक रूप से विकलांग है तो सरकारी अस्पताल से 40 प्रतिशत तक का प्रमाण पत्र आवश्यक हैं।

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