श्रमिक पंजीयन एवं नवीनीकरण 31 मार्च तक, आवश्यक दस्तावेज के साथ करा सकते हैं पंजीयन-

श्रमिक पंजीयन एवं नवीनीकरण 31 मार्च तक, आवश्यक दस्तावेज के साथ करा सकते हैं पंजीयन-

बिलासपुर , 25 मार्च 2025 / श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं का निर्वाध रुप से लाभ उठाने के लिए श्रमिक अपना पंजीयन या पंजीयन का नवीनीकरण 31 मार्च 2025 तक करा सकते हैं। श्रमिक आवश्यक दस्तावेज-आधार कार्ड, बैंक खाता, नॉमिनी का आधार कार्ड की मूल प्रति के साथ अपने नजदीकी चॉइस सेंटर, श्रम संसाधन केंद्र अथवा श्रम पदाधिकारी कार्यालय टीकर कला गौरेला में उपस्थित होकर पंजीयन, नवीनीकरण करा सकते हैं। श्रम पदाधिकारी ने बताया कि छत्तीसगढ़ भवन निर्माण एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत पंजीयन, पंजीयन का नवीनीकरण में अधिसूचित प्रवर्गों के अंतर्गत निर्माण श्रमिक द्वारा किए गए पंजीयन, नवीनीकरण 5 वर्ष के लिए वैध होता है। वैधता समाप्ति से 1 वर्ष के भीतर श्रमिक पंजीयन, नवीनीकरण हेतु आवेदन कर सकते हैं। ऐसे पंजीकृत निर्माण श्रमिक जिनकी पंजीयन वैधता समाप्त हुए 1 वर्ष या उससे अधिक का समय हो चुका है तथा उनके द्वारा पंजीयन, नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है, वे 31 मार्च तक पंजीयन नवकरण करा सकते हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

   
                    WhatsApp Group                             Join Now