बर्तन चमकाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को किया गया गिरफ्तार कब्जे से पीतल, कांसा, स्टील, जर्मन के बर्तन जप्त-

बर्तन चमकाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को किया गया गिरफ्तार कब्जे से पीतल, कांसा, स्टील, जर्मन के बर्तन वजनी जप्त-

ग्रामीण क्षेत्रो मे भोले भाले लोगो के साथ कियें धोखाधड़ी का खुलाशा
बालोद /  मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी योगेन्द्र कुमार श्रीवास ग्राम परसदा थाना गुण्डरदेही जिला बालोद ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि आरोपी द्वारा प्रार्थी एवं अन्य ग्रामीणों से पीतल एवं कांसा की पुरानी बर्तन को चमकाने तथा स्टील एवं जर्मन के बर्तन के बदले नयें बर्तन व ईनाम देने के नाम पर ग्रामीणों को अलग-अलग नाम पता बताकर बर्तन कीमती 179620 रूपये को ले जाकर ग्रामीणों को वापस न कर धोखाधड़ी करने कि रिपोर्ट पर थाना गुण्डरदेही में दिनांक 03.03.2025 को अप०कо 45/25 धारा 318 (4) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध किया गया था।
 गुण्डरदेही के अप०के० 45/25 धारा 318 (4) बी.एन.एस. के अपराध में धोखाधड़ी कर ग्रामीणों से लियें बर्तन सहित अज्ञात आरोपी के पतासाजी हेतु थाना गुण्डरदेही एवं सायबर सेल बालोद से विशेष टीम गठित किया गया था।
प्रकरण की विवेचना के दौरान ग्रामीणों से जानकारी एकत्रित कर अज्ञात व्यक्ति की पता तलाश में टीम द्वारा आस-पास के शरहदी जिलो में टीम रवाना किया गया था जिसे मुखबिर सूचना द्वारा जानकारी प्राप्त हुआ कि धमतरी क्षेत्र में किराये के मकान में गलत नाम व पता बताकर रहने की सूचना पर टीम द्वारा तस्दीक किया गया जो अपना नाम कृष्णा यादव पिता राधेलाल यादव के नाम से रह रहा था जिसका सही नाम शेख सागर पिता शेख सादिक उम्र 34 वर्ष साकिन साहपुकुर (मध्यराम कृष्णापुर) थाना उमरगंज जिला दक्षिण दिनाशपुर पश्चिम बंगाल, हाल किराये के मकान संजय नगर गोसाई चौक थाना टिकरापारा जिला रायपुर (छ०ग०) का होना पाया गया आरोपी से पुछताछ करने पर ग्रामीणो से धोखाधड़ी कर लिए बर्तन को अपने धमतरी के किराये के मकान में रखना बतायें व जुर्म स्वीकार करने से आरोपी के कब्जे से पीतल का वर्तन वजनी 255 कि०ग्रा०, कांसा का बर्तन वजनी 64 कि०ग्रा०, जर्मन का बर्तन वजनी 138 कि०ग्रा०, स्टील का बर्तन वजनी 69 कि०ग्रा० कुल वजनी 526, घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल कीमती 70000 रू. कुल जुमला कीमती 3,62101रू. को जप्त किया गया। आरोपी की पहचान कार्यवाही प्रार्थी से कार्यपालिक मजिस्ट्रेट गुण्डरदेही द्वारा कराया गया। आरोपी के विरुद्ध अपराध धारा सदर सबूत पायें जाने से विधिवत् दिनांक 07.03.2025 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड प्राप्त कर जेल दाखिल किया गया।
आरोपी गिरफ्‌तारी एवं धोखधड़ी के बर्तन को बरामदगी में थाना प्रभारी गुण्डरदेही उ.नि. मनीष शेन्डे, सायबर सेल प्रभारी उ.निरी. जोगेन्द्र साहू प्र.आर. योगेश सिन्हा, प्र.आर. भुनेश्वर मरकाम, आर. विपिन गुप्ता, आर, राहुल मनहरे, आर, विकास साहू का विशेष योगदान रहा।
नाम आरोपी
01. शेख सागर पिता शेख सादिक उम्र 34 वर्ष साकिन साहपुकुर (मध्यराम कृष्णापुर) थाना उमरगंज जिला दक्षिण दिनाशपुर पश्चिम बंगाल, हाल किराये के मकान संजय नगर गोसाई चौक थाना टिकरापारा जिला रायपुर (छ०ग०)

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