विधानसभा का पंचम सत्र 24 फरवरी से 21 मार्च तक, बिना अनुमति के अवकाश पर नहीं जायेंगे अधिकारी-कर्मचारी

विधानसभा का पंचम सत्र 24 फरवरी से 21 मार्च तक, बिना अनुमति के अवकाश पर नहीं जायेंगे अधिकारी-कर्मचारी

रायपुर , 14 फरवरी 2025/
छत्तीसगढ़ विधानसभा के षष्ठम विधानसभा का पंचम सत्र सोमवार 24 फरवरी 2025 से प्रारंभ होकर 21 मार्च 2025 तक आहूत है। कलेक्टर  ने उक्त अवधि में प्राप्त होने वाले तारांकित, अतारांकित विधानसभा प्रश्नों, स्थगन, शून्यकाल, आश्वासनों, ध्यानाकर्षण, अशासकीय संकल्प, याचिका आदि तथा लोक लेखा समिति से संबंधित पत्राचार, जानकारी निर्धारित समयावधि में त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिले के समस्त विभागों में पदस्थ/कार्यरत समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आदेशित किया है कि उक्त विधानसभा सत्र के दौरान वे सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति के बिना न ही अवकाश पर रहेंगे और न ही मुख्यालय त्यागेंगे। बिना अवकाश स्वीकृति के अवकाश पर प्रस्थान करने पर संबंधित कर्मचारी/ अधिकारी सहित उनके कार्यालय प्रमुख जिम्मेदार रहेंगे।
कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल ने विधानसभा सत्र के दौरान संबंधित पत्राचार एवं जानकारी निर्धारित समयावधि में तैयार कराकर शासन को उपलब्ध कराने हेतु डिप्टी कलेेक्टर श्री महेश शर्मा को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। डिप्टी कलेक्टर श्री महेश शर्मा का मोबा.नं. 77468-59383, 81098-24393 एवं फैक्स नंबर 07762-222291 है।

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